आज 11 दिसंबर, 2023 सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से Article 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया. पांच जजों की संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई की और जम्मू-कश्मीर को आधिकारिक तौर पर भारत का अभिन्न अंग मानने की राष्ट्रपति की घोषणा को वैध माना।
Article 370 फैसले की अहम बातें:
1. अद्यतन तिथि: 11 दिसंबर, 2023 को आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टिकोण से जम्मू-कश्मीर के लिए एक नए युग की शुरुआत की है।
2. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ”जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसकी कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है।” उन्होंने राष्ट्रपति को जम्मू-कश्मीर को शीघ्र राज्य का दर्जा देने का भी निर्देश दिया।
3. Article 370 का उद्देश्य: सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि Article 370 का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर को धीरे-धीरे भारत के अन्य राज्यों के साथ जोड़कर भारत संघ में एकीकृत करना था।
4. न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और संजीव खन्ना के दृष्टिकोण: इन न्यायाधीशों ने विशेष रूप से धीरे-धीरे नए जम्मू-कश्मीर की ओर बढ़ने की बात की। उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा कि Article 370 असममित संघवाद का उदाहरण है और इसके हटने से संघवाद खत्म नहीं होगा.
5. सुप्रीम कोर्ट का आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की नहीं बल्कि केंद्र की सहमति की राष्ट्रपति की मांग को वैध माना है और इसके मुताबिक संविधान के सभी प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू हो सकते हैं. इसके साथ ही चुनाव आयोग को सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने का निर्देश दिया गया.
मूल्यांकन और आगे के कदम:
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मजबूत और एकीकृत भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय न केवल जम्मू-कश्मीर के लोगों को उनके समर्पण के प्रति आश्वस्त करेगा बल्कि भारतीय संघ को एक मजबूत राष्ट्र की ओर एक कदम आगे बढ़ाने में भी मदद करेगा।
समाप्त विचार:
इस ऐतिहासिक फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने मजबूत भारत की दिशा में एक नये युग की शुरुआत की है. यह निर्णय न केवल एकता और समर्पण की भावना को मजबूत करेगा बल्कि देशवासियों को एक मजबूत और विकसित भविष्य के प्रति सकारात्मक संकेत भी देगा।